न्यूज़ :- पन्ना

पन्ना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा गत मंगलवार को जिला जेल पन्ना में विधिक जागरूकता सह निरीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव राजेन्द्र कुमार पाटीदार ने बंदियों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में नवीन प्रावधान अंतर्गत जेल में निरूद्ध विचाराधीन व सजायाफ्ता बंदी, जिनकी अपराध घटित होने के समय आयु 18 वर्ष से कम रही हो, उन संभावित किशोरों के निरीक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करने संबंधी अभियान के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।
आगामी लोक अदालत में राजीनामा एवं प्ली ऑफ बारगेनिंग के माध्यम से निराकरण योग्य प्रकरणों का अधिक संख्या में निराकरण करवाकर शीघ्र न्याय प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया गया। साथ ही लीग एड डिफेंस काउन्सिल सिस्टम की टीम का परिचय कराते हुए बताया गया कि अब समस्त बंदियों के प्रकरणों की पैरवी उक्त टीम द्वारा ही की जाएगी। बंदियों के प्रकरणों में विधिक सहायता अपील कराए जाने के बारे में भी अवगत कराया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेन्द्र सिंह शाक्य ने आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा व प्ली ऑफ बारगेनिंग के माध्यम से निराकरण योग्य प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निराकरण करवाकर शीघ्र न्याय प्राप्त करने के अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया।
वही जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने सभी बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 तथा बंदियों के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर प्रभारी जेल अधीक्षक आर.पी. मिश्रा सहित लीग एड काउन्सिल सिस्टम के टीम चीफ आनंद त्रिपाठी, डिप्टी चीफ करण सिंह, असिस्टेंट विजयलक्ष्मी, रोहित नायक, शशांक चतुर्वेदी और प्राधिकरण के कर्मचारी प्रशांत कुशवाहा व जेल स्टॉफ उपस्थित रहा।