जिला झाबुआ 23 फरवरी, 2024 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी थांदला द्वारा उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा समय पर राशन वितरण नहीं करने और पात्र सदस्यों के ई केवाईसी पीओएस मशीन में दर्ज नहीं किए जाने से उचित मूल्य दुकान देवगढ़, खोखरखदान एवं देवका की विस्तृत जांच की गई थी। गंभीर अनियमितता संबधी प्रकरण निर्मित कर एसडीएम कोर्ट थांदला पेश किए गए थे। एसडीएम कोर्ट थांदला ने उक्त तीनों उचित मूल्य दुकानों के प्रकरणों में गंभीर अनियमितताएं एवं खाद्यान्न व्यपवर्तन के आरोप में दोषी विक्रेताओ के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही संस्थित की गई थी। जिसमें पिछले दिनों में देवका उचित मूल्य दुकान की सेल्समैन श्रीमती काली अनिल भूरिया आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व भा.द.वि की धारा 409 व अन्य धाराओं में 05 फरवरी 2024 को गिरफ्तारी हुई थी। 7 दिन तक जेल में सज़ा काटने के बाद जिला कोर्ट से जमानत पर 12 फरवरी 2024 को रिहा हुई। प्रकरणों में आगे अंतिम कार्यवाही करते हुए 22 फरवरी 2024 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला श्री तरुण जैन ने तीनो उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्था/समूह को भी दोषी मानते हुए दुकान संचालनकर्ता समूह सरस्वती स्वयं सहायता समूह देवगढ़, भूरिया महिला बचत समूह देवका और आदिम जाति सेवा सहकारी खजूरी का दुकान आवंटन प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया एवं जमा प्रतिभूति राशि ₹ 5000 मय ब्याज शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश किए गए।