अब मृतक के शव को बंधक बनाया तो निजी अस्पतालों पर होंगी कठोर कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग भोपाल
न्यूज़ :- भोपाल
मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से विगत दिनों एक आदेश श्री डॉ. सुदास खाड़े आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य मध्यप्रदेश ने जारी किया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा शवों की गरिमा के संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चलेंगी क्योंकि माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कोविड परिदृश्य में शवों के परिवहन एवं संरक्षण में प्रतिवेदित कर्मियों के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए निम्न निर्देशों के पालन निजी अस्पतालों को करना होगा जो इस प्रकार हैं
1.निजी अस्पताल में उपचारत रोगियों की मृत्यु होने पर परिजनों द्वारा शव प्राप्त न करने तक तथा शव की गरिमामयी एवं आवश्यकता अनुसार शीत-संरक्षण सुनिश्चित किया जाए
2.लावारिस शवों के संबंध में उचित सूचना निकटस्थ थाना प्रभारी को देते हुए शव की प्राप्ति तक ऐसे शवों का उचित शीत-संरक्षण किया जाए
3.निजी अस्पताल में मृत्यु होने के पश्चात परिवार की आवश्यकता अनुसार मृतक के परिवहन हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
4.चिकित्सकीय देयकों के भुकतान के अभाव में मृतक के शव को बंधक बनाए जाने की सूचना प्राप्त होंने पर विभाग द्वारा संबंधित निजी अस्पताल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएंगी
यह नियम मध्यप्रदेश की जनता के लिए समस्त निजी अस्पतालों एवं मध्यप्रदेश के हर जिले में लागू किए गए हैं
